नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं की ओर से चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार, याचिका से संबंधित दस्तावेजों में कई प्रक्रियागत खामियां सामने आईं। इनमें नौ याचिकाकर्ताओं के हस्ताक्षर या वकालतनामे जमा नहीं होने की बात कही गई है। वकालतनामे के जरिए अधिवक्ता को संबंधित पक्ष की ओर से अदालत में पैरवी करने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा, कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी का उल्लेख किया गया है। दस्तावेजों से जुड़ी एक अन्य आपत्ति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की प्रति के अस्पष्ट होने को लेकर बताई गई है।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, याचिका में पुराने न्यायिक फैसलों की प्रतियां संलग्न नहीं होने, पन्नों की संख्या में गड़बड़ी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए दस्तावेजों की स्पष्टता से संबंधित कमियां भी बताई गई हैं। इन सभी आपत्तियों को मिलाकर कुल 14 कमियां बताए जाने का दावा किया गया है।
स्रोतों के अनुसार, रजिस्ट्री द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के बाद याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकेगा। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है।
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