GST व्यवस्था में कर अधिकारियों को मिली गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है। इसका उद्देश्य कारोबारियों की ओर से जताई जा रही अधिकारों के कथित अतिरेक की चिंताओं को दूर करना है।
7 अक्टूबर को अहम बैठकGST परिषद की 7 अक्टूबर की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। सहमति बनने पर शीतकालीन सत्र में संबंधित कानून में संशोधन लाया जा सकता है।
887 गिरफ्तारियां हुईं2021-22 से 2024-25 के बीच केंद्रीय GST अधिकारियों ने 72,393 मामलों में 887 गिरफ्तारियां कीं। प्रस्तावित बदलाव को कारोबार सुगमता और करदाताओं का भरोसा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
GST सुधारों के अगले चरण का हिस्सा
गिरफ्तारी के प्रावधान में संभावित बदलाव ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब GST परिषद कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई प्रक्रियात्मक सुधारों पर विचार कर रही है। इनमें नोटिस, जुर्माने, पंजीकरण, रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियमों को आसान बनाने के प्रस्ताव शामिल हैं।
अगर गिरफ्तारी की शक्ति हटाने का प्रस्ताव मंजूर होता है और कानून में संशोधन किया जाता है, तो यह GST लागू होने के बाद कर प्रशासन और कारोबारियों के संबंधों में एक बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल अंतिम फैसला GST परिषद की चर्चा और उसके बाद होने वाली विधायी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
GST में गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने की तैयारी
7 अक्टूबर को GST परिषद में चर्चा, शीतकालीन सत्र में संशोधन संभव
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