शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। नगर पंचायत शोहरतगढ़ के वार्ड संख्या-04 दशरथ नगर (गड़ाकुल) की उचित दर दुकान पर राशन वितरण में अनियमितता के मामले में राशन विक्रेता रोजी परवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्ति विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना शोहरतगढ़ पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
मामले की शिकायत तीन अक्टूबर को संपूर्ण समाधान दिवस में की गई थी। इसके बाद सात अक्टूबर को पूर्ति विभाग की टीम ने दुकान पर जांच की। इस दौरान अंत्योदय योजना के 49 और पात्र गृहस्थी योजना के 127, कुल 176 कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए।
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त और सितंबर के वितरण के बाद दुकान में 29.702 क्विंटल गेहूं और 44.148 क्विंटल चावल उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल एक-एक क्विंटल गेहूं और चावल मिला। इस तरह गेहूं की 28.702 और चावल की 43.148 क्विंटल कमी पाई गई। कुल 71.85 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला। इसके अलावा रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध 0.72 क्विंटल चीनी भी दुकान पर नहीं मिली।
जांच के दौरान कार्डधारकों ने कम राशन देने, ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद खाद्यान्न नहीं देने, चीनी के निर्धारित मूल्य से अधिक रकम लेने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। कुछ कार्डधारकों ने धमकी दिए जाने की बात भी कही। इन आरोपों की पुष्टि विवेचना में होनी है।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी की अनुमति के बाद पूर्ति विभाग ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर एफआईआर संख्या 0200 दर्ज की गई।
कार्डधारकों को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए उन्हें वार्ड संख्या-02 अटल नगर (छतहरा) स्थित उचित दर विक्रेता कमलेश कुमार गुप्ता की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है।
थाना प्रभारी शेष मणि पाण्डेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश यादव को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
गड़ाकुल कोटेदार के खिलाफ एफआईआर, जांच में 71.85 क्विंटल खाद्यान्न कम मिला
राशन वितरण में अनियमितता के मामले में राशन विक्रेता रोजी परवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
परमात्मा प्रसाद उपाध्याय
टिप्पणियां
टिप्पणी करने के लिए रीडर लॉगिन करें।