नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो और रेल सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट रविवार, 11 अक्टूबर को विशेष सुनवाई करेगा। अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने 9 अक्टूबर को दिए गए न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। 
याचिका के अनुसार, 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और रेल सेवाओं को रद्द करने से जुड़े प्रतिबंधों पर सुनवाई की थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाली मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जरूरतों के अनुसार सेवाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा था कि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। 
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के निर्देश के बावजूद मेट्रो स्टेशनों और रेल सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहे। याचिका में व्यापक प्रतिबंध हटाने, परिवहन सेवाओं को नियंत्रित तरीके से संचालित करने और यात्रियों को समय पर जानकारी देने की मांग की गई है। 
Source: Indian Express